रामपुर भरत मिलाप मेले में तेज आवाज में डीजे बजाने पर मुकदमा दर्ज, अज्ञात डीजे संचालक पर कार्रवाई
शिकायत के बाद रामपुर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने और आमजन की जान जोखिम में डालने का आरोप
जौनपुर। रामपुर के ऐतिहासिक भरत मिलाप मेले में डीजे की तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। मेले के दौरान निर्धारित मानकों और निर्देशों की अनदेखी कर तेज आवाज में डीजे बजाने के आरोप में रामपुर पुलिस ने अज्ञात डीजे संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामपुर थाना क्षेत्र में 4 और 5 नवंबर 2026 की रात भरत मिलाप मेले एवं झांकी शोभायात्रा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान डीजे संचालक द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक तीव्रता में मनमाने तरीके से डीजे बजाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता मोहम्मद इस्लाम अंसारी ने रामपुर थानाध्यक्ष को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि तेज ध्वनि के कारण मेले में मौजूद श्रद्धालुओं और आमजन का जीवन संकट में पड़ गया था। यहां तक कि मौके पर एंबुलेंस भी पहुंची थी।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि मेले में बज रहे डीजे की वीडियोग्राफी कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने इसे कानून का उल्लंघन बताते हुए डीजे संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी।
मामले में रामपुर थाने में 5 नवंबर 2026 को शाम 7:53 बजे एफआईआर संख्या 0220/2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 293 के तहत दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोपी के रूप में अज्ञात डीजे संचालक का उल्लेख किया गया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मंशाराम गुप्ता को सौंपी गई है।
अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में किन डीजे संचालकों की भूमिका सामने आती है और उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाती है।
मेले में मनोरंजन के नाम पर नियमों की अनदेखी और तेज ध्वनि से आमजन को होने वाली परेशानी का यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।














