ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, प्रधान अब प्रशासक के रूप में संभालेंगे जिम्मेदारी

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ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, प्रधान अब प्रशासक के रूप में संभालेंगे जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश शासन ने जारी किया आदेश, नई पंचायतों के गठन तक व्यवस्था जारी रहेगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज अनुभाग-3 द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञाप में राज्य की ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। शासनादेश के अनुसार वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद नई ग्राम पंचायतों के गठन और प्रथम बैठक होने तक वर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-12 के तहत ग्राम पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित है। साथ ही अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि किसी ग्राम पंचायत को उसके कार्यकाल से पूर्व भंग न किए जाने की स्थिति में उसका कार्यकाल नियत अवधि तक प्रभावी रहेगा। पंचायत सदस्य का कार्यकाल भी ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ स्वतः समाप्त माना जाएगा।

शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन समय से नहीं हो पाता है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। इसी क्रम में निर्णय लिया गया है कि नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक होने अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक, जो भी पहले हो, वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे।

कार्यालय ज्ञाप के अनुसार 27 मई 2026 से वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम पंचायतों के सामान्य (रूटीन) कार्यों का संचालन करेंगे। हालांकि उन्हें कोई नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। विशेष अथवा आपात परिस्थितियों में यदि किसी नीतिगत निर्णय की आवश्यकता होगी, तो उसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और स्वीकृति के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

शासन ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें, ताकि पंचायत स्तर पर विकास और प्रशासनिक कार्य बाधित न हों। इस आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, निदेशक पंचायती राज, राज्य निर्वाचन आयोग सहित सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।

यह आदेश प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से जारी किया गया है।

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